इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, न कि न्यायालय को।