सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि कोई भी राज्य न्यायालय अपने आवश्यक हित के लिए एक अलग न्यायाधीश का कार्यालय खोल सकता है।